जशपुर में धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध: कलेक्टर का आदेश
जशपुर, 27 अक्टूबर 2024: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. रवि मित्तल ने ईसाई आदिवासी महासभा द्वारा निकाली गई न्याय यात्रा के संदर्भ में कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के उद्देश्य से एक आदेश जारी किया है। यह आदेश भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1683 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत पारित किया गया है।
आदेश की मुख्य बातें:
1. धरना, प्रदर्शन, सभा और रैली पर प्रतिबंध: आदेश में कहा गया है कि ग्राम बगिया, तहसील कांसाबेल के 5 किलोमीटर की परिधि में धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस और नारेबाजी पर आगामी आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
2. खतरनाक वस्तुओं का प्रतिबंध: इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी-डंडा, नशीले पदार्थ या अन्य खतरनाक वस्तुएं ले जाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
3. धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों पर रोक: आगामी आदेश तक किसी भी धर्म, सम्प्रदाय, सामाजिक गतिविधि एवं संघ के सामूहिक प्रवेश पर भी प्रतिबंध रहेगा।
4. उच्च ध्वनि प्रदर्शन पर रोक: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उच्च ध्वनि प्रदर्शन भी इस क्षेत्र में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई:
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और प्रशासनिक अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
स्थानीय प्रशासन की तैयारी:
कलेक्टर ने बताया कि सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी और स्थिति की लगातार निगरानी की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य किसी भी प्रकार की अशांति को रोकना और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
इस आदेश के पीछे प्रशासन का स्पष्ट उद्देश्य क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
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