जशपुरनगर, 29 जनवरी 2025: राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में कार्यरत सभी शासकीय और अर्द्धशासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देश जारी किया गया है। अब, शासकीय सेवकों को वाहन चलाते समय हेलमेट और सीटबेल्ट का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। यह कदम अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
जशपुर कलेक्टर रोहित व्यास ने इस संबंध में एक आदेश जारी करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इस निर्देश का पालन करने के लिए प्रेरित करें। कलेक्टर ने यह भी कहा कि इस आदेश का पालन न करने वाले शासकीय सेवकों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा के लिहाज से यह कदम बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली घातक चोटों से बचने के लिए हेलमेट और सीटबेल्ट का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। यह निर्देश विशेष रूप से उन शासकीय सेवकों के लिए है, जो अपने दैनिक कार्यों के लिए वाहन का इस्तेमाल करते हैं।
इस आदेश के बाद, छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी शासकीय कर्मचारी इस सुरक्षा निर्देश का पालन करें। विभागीय अधिकारियों से कहा गया है कि वे समय-समय पर अपने कर्मचारियों के बीच जागरूकता फैलाएं और सुनिश्चित करें कि वाहन चलाते समय सभी सुरक्षा उपायों का पालन किया जाए।
कलेक्टर ने यह भी बताया कि यह कदम सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए उठाया गया है। अब इस नए निर्देश के तहत, सभी शासकीय सेवकों को हेलमेट और सीटबेल्ट का उपयोग करना अनिवार्य होगा।