रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन, रायपुर में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, संस्कृति, खेल, पर्यटन और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये निर्णय छत्तीसगढ़ को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। निम्नलिखित हैं मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों का विवरण:
1. छत्तीसगढ़ स्थानांतरण नीति 2025 को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2025 के लिए छत्तीसगढ़ शासन की स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी।
इस नीति के तहत:
-स्थानांतरण की समयावधि: जिला स्तर पर स्थानांतरण 14 जून से 25 जून तक प्रभारी मंत्री की मंजूरी से और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की स्वीकृति से किए जाएंगे।
आवेदन प्रक्रिया: स्थानांतरण के लिए आवेदन 6 जून से 13 जून तक स्वीकार किए जाएंगे।
न्यूनतम सेवा अवधि: स्थानांतरण के लिए न्यूनतम दो वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी। गंभीर बीमारी, मानसिक/शारीरिक अक्षमता, और सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व के मामलों में विशेष छूट दी जाएगी।
-विशेष प्रावधान: अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरण के लिए एवजीदार अनिवार्य होगा। सुकमा, बीजापुर, और नारायणपुर जैसे जिलों में रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरा जाएगा।
-संख्या सीमा: तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिए कुल संवर्ग का 10% और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए 15% तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे।
-पारदर्शिता और डिजिटलीकरण: सभी राज्य-स्तरीय स्थानांतरण आदेश ई-ऑफिस के माध्यम से जारी होंगे। जिला स्तर पर स्थानांतरण आदेश की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को तत्काल मेल की जाएगी।
– संलग्नीकरण समाप्ति: 5 जून 2025 से सभी जिला-स्तरीय कर्मचारियों का संलग्नीकरण समाप्त माना जाएगा।
– अभ्यावेदन और प्रतिबंध: स्थानांतरण के खिलाफ 15 दिनों में राज्य-स्तरीय समिति को अभ्यावेदन किया जा सकेगा। 25 जून के बाद स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, सिवाय अत्यंत आवश्यक मामलों में समन्वय के अनुमोदन के।
2.दामाखेड़ा का नामकरण ‘कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा’
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की 23 फरवरी 2024 को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सिमगा तहसील के दामाखेड़ा में आयोजित संत समागम समारोह ‘मांघीमेला’ के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप, मंत्रिपरिषद ने ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम बदलकर ‘कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा’ करने का अनुमोदन किया। यह निर्णय क्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को सम्मान देने का एक कदम है।
3.ग्राम पंचायतों का नाम परिवर्तन
मंत्रिपरिषद ने कबीरधाम जिले में निम्नलिखित ग्राम पंचायतों के नाम परिवर्तन को मंजूरी दी:
-कवर्धा तहसील: ग्राम पंचायत गदहाभाठा का नाम अब ग्राम पंचायत सोनपुर होगा।
-बोड़ला तहसील: ग्राम पंचायत चण्डालपुर का नाम अब ग्राम पंचायत चन्दनपुर होगा।
यह निर्णय स्थानीय समुदाय की भावनाओं और पहचान को ध्यान में रखते हुए लिया गया।
4.नवा रायपुर में कलाग्राम की स्थापना
छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर में **कलाग्राम** की स्थापना के लिए संस्कृति विभाग को 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित करने का निर्णय लिया। इसके लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाएगा।
-कलाग्राम का उद्देश्य: यह शिल्पकारों, लोक कलाकारों, और परंपरागत कारीगरों के लिए एक समर्पित केंद्र होगा, जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा।
– लाभ: यह छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि को मजबूत करेगा और स्थानीय कारीगरों को राष्ट्रीय मंच पर अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा।
5.नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी
खेल और युवा कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी की स्थापना के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग को 13.47 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित करने की मंजूरी दी।
-सुविधाएं: अकादमी में आउटडोर और इनडोर (एसी) तीरंदाजी रेंज, उच्च प्रदर्शन केंद्र, छात्रावास, और आवासीय सुविधाएं होंगी।
-प्रभाव: यह अकादमी छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर और अधिक मजबूती प्रदान करेगी।
6. छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम, 2025
मंत्रिपरिषद ने निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को किफायती भूखंड उपलब्ध कराने के लिए **छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम, 2025** को मंजूरी दी।
-उद्देश्य: शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी, बिजली, सड़क, और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ किफायती भूखंड उपलब्ध कराना।
-लाभ: यह नियम अवैध प्लाटिंग को रोकेगा, सुव्यवस्थित कॉलोनियों का निर्माण करेगा, और रियल एस्टेट व इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश के नए अवसर प्रदान करेगा।
7. छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान योजना
युवा कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान योजना शुरू करने का निर्णय लिया।
-उद्देश्य: युवा कल्याण के क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों और स्वैच्छिक संगठनों को सम्मानित करना।
– पुरस्कार:
-युवा रत्न सम्मान: प्रत्येक वर्ष एक युवा को पदक, प्रमाण पत्र, शॉल, और अधिकतम 2.50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि।
– संस्था सम्मान: एक स्वैच्छिक संस्था को अधिकतम 5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि।
-क्षेत्र-विशिष्ट सम्मान: सामाजिक, साहित्य, नवाचार, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, मीडिया, स्वास्थ्य, विज्ञान, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, कला-संगीत, और लोककला के क्षेत्र में एक-एक युवा को पदक, प्रमाण पत्र, शॉल, और 1 लाख रुपये की राशि।
– पात्रता: आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी और 15-29 वर्ष की आयु का होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी और उपक्रमों में कार्यरत व्यक्ति पात्र नहीं होंगे।
—
8. खेल प्रशिक्षकों की भर्ती नियम में शिथिलीकरण
खेलों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रशिक्षक (कोच) भर्ती के लिए राष्ट्रीय क्रीडा संस्था पटियाला से डिप्लोमा की अनिवार्यता को एक वित्तीय वर्ष के लिए शिथिल करने का निर्णय लिया।
9. छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-30
ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद ने **छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-30** को मंजूरी दी।
– उद्देश्य: बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, और ग्रामीण संस्कृति, कला, और शिल्प को पर्यटकों तक पहुंचाना।
– लाभ: होमस्टे के माध्यम से पर्यटकों को ग्रामीण अनुभव मिलेगा, स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी, और ‘वोकल फॉर लोकल’ के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा।
मंत्रिपरिषद के इन निर्णयों से छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक पारदर्शिता, सांस्कृतिक संरक्षण, खेल और युवा कल्याण, पर्यटन, और किफायती आवास जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति होगी। ये कदम राज्य को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।